Old Pension Scheme 2023 पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारीयों में आई ख़ुशी की लहर, सभी को मिलेगा पूरा पेंशन पैसा.

Old Pension Scheme 2023 : पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारीयों में आई ख़ुशी की लहर, सभी को मिलेगा पूरा पेंशन पैसा.
Old Pension Scheme 2023 : अगर आप भी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई कर्मचारी है तो आज का यह आर्टिकल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको केंद्र सरकार की पेंशन योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है.
इन सभी को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ
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अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार की इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज का यह लेख इस मामले में आपकी काफी मदद कर सकता है। क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूरी तरह से जानने और इसका लाभ उठाने के लिए आपको हमारा आज का आर्टिकल अंत तक पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का आर्टिकल।
Old Pension Scheme 2023
यदि कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना (एनपीएस से ओपीएस) में स्विच करना चुनता है,तो इसे अंतिम विकल्प माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि वे नई पेंशन स्कीम पर स्विच नहीं कर पाएंगे.
पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) के नए अपडेट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलने वाली हैक्योंकि लंबे इंतजार के बाद जिन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल रही थी।
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वे कुछ साल पहले इसका लाभ उठा रहे थे और बाद में जब नई पेंशन योजना (एनपीएस) आई तोउन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कम सुविधाएं और लाभ मिलते थे।
सरकारी कर्मचारियों को 31 नवंबर तक का समय मिलेगा(Government employees will get time till 31 November)
जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को 22 दिसंबर 2003 से पहले अधिसूचित किया गया था, तो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के तहत पुरानी पेंशन के लिए सभी पात्र उम्मीदवार 31 अगस्त 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। Old Pension Scheme 2023
यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों और कई अन्य प्रकार के केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो 2004 में केंद्र सरकार की सेवा में शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने उनके लिए यह सुनहरा अवसर तैयार किया है।Purani Pension Yojana
जो केंद्र कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर देने वाली है क्योंकि पुरानी पेंशन योजना Old Pension Scheme 2023 का लाभ मिलने से उन्हें बहुत सारे लाभ और सुविधाएं मिलने वाली हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS ) के तहत उपलब्ध पेंशन लाभ(Pension benefits available under Employees Pension Scheme (EPS)
ईपीएफओ Old Pension Scheme 2023 के सभी पात्र सदस्य अपनी उम्र के अनुसार पेंशन प्राप्त करना शुरू करने की तारीख से पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। पेंशन राशि हर मामले में अलग-अलग होती है।
1) 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर पेंशन
कोई भी सदस्य 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ लेना शुरू कर सकता है। हालाँकि, सदस्य को 58 वर्ष की आयु होने तक 10 वर्ष तक सेवा करनी होगी। एक ईपीएस योजना प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जिसका उपयोग मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 10 डी को भरने के लिए किया जा सकता है।
2) मासिक पेंशन के पात्र बनने से पहले नौकरी छोड़ने पर पेंशन
अगर कोई सदस्य 58 साल की उम्र से पहले 10 साल तक काम नहीं कर पाता है तो वह 58 साल की उम्र में फॉर्म 10C भरकर पूरी रकम निकाल सकता है. ध्यान रहे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा.
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3) काम करते समय पूर्ण विकलांगता की स्थिति में पेंशन
अगर ईपीएफओ का कोई सदस्य पूरी तरह से अक्षम हो जाता है और उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि पूरी नहीं की है,
तब भी वह मासिक पेंशन का हकदार है। पेंशन के लिए पात्र होने के लिए उसके नियोक्ता/कंपनी को कम से कम एक महीने के लिए उसके ईपीएस खाते में पैसा जमा करना होगा।
कर्मचारी विकलांग होने की तारीख से मासिक पेंशन पाने का पात्र हो जाता है और उसे जीवनभर पेंशन मिलती रहती है। हालाँकि, कर्मचारी को यह जांचने के लिए मेडिकल परीक्षण से गुजरना पड़ सकता है कि सदस्य विकलांग होने से पहले वह काम नहीं कर सकता जो वह कर रहा था।
4)कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को पेंशन
कर्मचारी का परिवार निम्नलिखित मामलों में पेंशन लाभ प्राप्त कर सकता है:
नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर नियोक्ता/कंपनी कम से कम एक महीने के लिए कर्मचारी के ईपीएस खाते में पैसा जमा करती है।
यदि कर्मचारी ने 10 साल तक काम किया है लेकिन 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है
मासिक पेंशन शुरू होने के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति मेंOld Pension Scheme 2023